नया क्या है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 785/शिविर/एम.बी.”
पबलिश्ड ऑन: 17/08/2024भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 785/शिविर/एम.बी.”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 784/शिविर/एम.बी.”
पबलिश्ड ऑन: 17/08/2024भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 784/शिविर/एम.बी.”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 783/शिविर/एम.बी.”
पबलिश्ड ऑन: 17/08/2024भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 783/शिविर/एम.बी.”
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 782/शिविर/एम.बी.”
पबलिश्ड ऑन: 17/08/2024भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.08.2024 “आदेश क्रमांक 782/शिविर/एम.बी.”
सभी नगर निकायों के संबंधित क्षेत्रों में आरक्षित सभी ग्रीन एरिया/पार्क/ग्रीन बेल्ट के संबंध में जानकारी।
पबलिश्ड ऑन: 01/08/2024सभी नगर निकायों के संबंधित क्षेत्रों में आरक्षित सभी ग्रीन एरिया/पार्क/ग्रीन बेल्ट के संबंध में जानकारी।
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा डीजे साउंड सिस्टम आदि का उपयोग और हॉकी स्टिक आदि ले जाना पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा” .
पबलिश्ड ऑन: 19/07/2024बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा वाहनों पर डीजे साउंड सिस्टम और स्पीकर का उपयोग और हॉकी स्टिक, बैट और हथियार या गोला-बारूद ले जाना पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित प्रतिबंधित रहेगा।”
कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी चरखी दादरी द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना/मुहरबंद कोटेशन आमंत्रण।
पबलिश्ड ऑन: 14/06/2024कार्यालय जिला आयुर्वेदिक अधिकारी चरखी दादरी द्वारा अल्पकालीन निविदा सूचना/मुहरबंद कोटेशन आमंत्रण।
आदेश क्रमांक 272 कैम्प/एम.बी. “सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 23.05.2024 की शाम 6.00 बजे से 26.05.2024 की सुबह 6.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निषेधात्मक आदेश” दिनांक:22.05.2024.
पबलिश्ड ऑन: 23/05/2024चरखी दादरी जिले में दिनांक 23.05.2024 सायं 6.00 बजे से दिनांक 26.05.2024 प्रातः 6.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निषेधाज्ञा आदेश 1. गैरकानूनी सभा और किसी भी सार्वजनिक बैठक/रैली का आयोजन| 2 .जिले में उन निर्वाचकों या प्रचारकों की उपस्थिति जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। 3. लाउडस्पीकर का उपयोग|
योग प्रशिक्षक(पार्ट टाइम) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित
पबलिश्ड ऑन: 26/02/2024योग प्रशिक्षक(पार्ट टाइम) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित