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बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा डीजे साउंड सिस्टम आदि का उपयोग और हॉकी स्टिक आदि ले जाना पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा” .

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा डीजे साउंड सिस्टम आदि का उपयोग और हॉकी स्टिक आदि ले जाना पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा” .
शीर्षक विवरण Start Date End Date फ़ाइल
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा डीजे साउंड सिस्टम आदि का उपयोग और हॉकी स्टिक आदि ले जाना पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा” .

बीएनएसएस की धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 19-07-2024 “22-07-2024 से 03-08-2024 तक कावड़ियों द्वारा वाहनों पर डीजे साउंड सिस्टम और स्पीकर का उपयोग और हॉकी स्टिक, बैट और हथियार या गोला-बारूद ले जाना  पूरे जिले में सख्ती से प्रतिबंधित प्रतिबंधित रहेगा।”

19/07/2024 05/08/2024 देखें (974 KB)