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धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.10.2025 “जिले की सीमाओं के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण के प्रतिबंध के अलावा ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं।

धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.10.2025 “जिले की सीमाओं के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण के प्रतिबंध के अलावा ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं।
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धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.10.2025 “जिले की सीमाओं के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण के प्रतिबंध के अलावा ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं।

धारा 163 के तहत आदेश दिनांक: 16.10.2025 “पूरे वर्ष जिला चरखी दादरी की सीमा के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण पर प्रतिबंध के अलावा ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और संयुक्त पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं।”

17/10/2025 16/11/2025 देखें (4 MB)